समान नागरिक संहिता पर नया अपडेट, सरकारी योजनाओं का लाभ पाने को शादीशुदा जोड़ों के लिए नई शर्त।
देहरादून- प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था नए या भविष्य में होने वाले विवाह के साथ ही पहले हो चुके विवाह यानी पुराने विवाहितों के लिए भी लागू की जाएगी। समान नागरिक संहिता की नियमावली में इस प्रविधान को सम्मिलित करने की तैयारी है।
विवाह के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए इस व्यवस्था को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी एवं समान नागरिक संहिता से संबंधित समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने विभागाें को उनकी योजनाओं से विवाह पंजीकरण को जोड़ने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
नौ नवंबर से पहले क्रियान्वित करने की तैयारी
प्रदेश सरकार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को आगामी राज्य स्थापना दिवस की वर्षगांठ यानी नौ नवंबर से पहले क्रियान्वित करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस संबंध में अपनी मंशा स्पष्ट कर चुके हैं।
समान नागरिक संहिता अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अब नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत प्रदेश में विवाह के साथ ही लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण पर बल दिया गया है। संहिता के लिए तैयार की जा रही नियमावली में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने पर मंथन किया जा रहा है।
विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक
बीजापुर अतिथिगृह में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी एवं उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के लिए नियमावली बना रही समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में गृह, पुलिस, स्वास्थ्य, आबकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, संस्कृति, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा, नियोजन, वित्त विभागों का नियमावली बनाने में सहयाेग लेने पर विचार विमर्श किया गया।